कोटद्वार / गढ़वाल : उत्तराखंड विकास पार्टी के अध्यक्ष मुजीब नैथानी ने कहा कि उत्तराखंड में वन भूमि होने के कारण आवासीय भूमि बहुत कम है और इस वजह से भू माफिया इसका अवैध लाभ उठा रहे हैं और लोगों को मकान बनाने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है । इसलिए यह जरूरी है कि सरकार जल्द से जल्द भूमि की व्यवस्थित स्थिति पर एक कानून लेकर आए। परिवार में केवल एक व्यक्ति को हो भूमि खरीदने का अधिकार । वह भी केवल एक बार खरीद सके भूमि ।
उन्होंने कहा कि यहां पर भूमि कम होने की वजह से इस तरीके का कानून लाया जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कई लोगों ने कई कई शहरों में कई भूमियाँ खरीद कर डाली हुई है जिसका कोई उपयोग भी नहीं होता है। और जिसको उपयोग के लिए भूमि चाहिए उसे भी वह भूमि नहीं मिल पाती है ।
क्योंकि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इस प्रदेश के नागरिकों को आवासीय प्रयोजन के लिए भूमि उपलब्ध कराएं और इस उपलब्धता में भूमाफियाओं को लाभ न मिल सके. इसलिए सरकार को यह कानून बनाना चाहिए कि आवासीय प्रयोजन के लिए पति पत्नी में किसी एक को ही भूमि खरीदने का अधिकार हो अगर पत्नी ने भूमि खरीद ली है तो पति भूमि नहीं खरीद सके और एक परिवार केवल एक बार ही भूमि खरीद कर सके।
साथ ही अगर परिवार कृषि के लिए भूमि खरीदना चाहता है तो उसका प्रयोजन तीस वर्षों तक कृषि से पृथक न हो पाये व कृषि भूमि की खरीद फरोख्त में कम से कम पन्द्रह वर्षों के अंतर की अवधि तक पुनः बिक्री न करने की शर्त के साथ साथ किसी भी प्रकार के स्टाम्प पर बिक्री, किराया व लीज सम्बंधित कोई भी अग्रीमेंट होने पर उक्त अग्रीमेंट के अस्तित्व में आते ही कृषि व आवासीय भूमि सरकार में निहित समझी जाएगी और 06 माह भीतर सरकार को जमीन पर कब्जा प्राप्त करना होगा नहीं तो सम्बंधित भूमि प्रख्यापन अधिकारी को डिमोट कर दिया जाय। इससे भूमि से होने वाले अवैध लाभ उठाने वाले लोगों से तो छुटकारा मिलेगा ही आम जनता को सस्ते दरों पर भूमि उपलब्ध होगी। यह कानून भूमि खरीद के सम्बंध में है और इसका कोई प्रभाव विरासत में प्राप्त भूमि पर नहीं है।
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