सतपुली । बीते मंगलवार को ऋतु नेगी पत्नी महेन्द्र सिंह नेगी निवासी ग्राम मोली दुधारखाल थाना सतपुली, जनपद पौड़ी गढ़वाल ने एक शिकायती प्रार्थाना पत्र दिया कि सोमवार (22 मार्च) को हमारे गांव में दो व्यक्ति आये थे जो सोना चांदी के आभूषणो की सफाई का काम करते थे। हमने उन्हे अपने आभूषण सफाई करने के लिये दिये और कुछ समय बाद अपने आभूषण देखे तो वह हल्के व छतिग्रस्त हो गये थे उनके द्वारा हमारे साथ ठगी कर ली गयी। जिस आधार पर थाना सतपुली में धारा 420/34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
एसएसपी पौड़ी पी. रेणुका देवी द्वारा आमजमानस के साथ हो रही धोखाधडी की घटना को गम्भीरता से लेते हुये तत्काल अभियोगो के सफल निस्तारण करने के लिए आदेशित किया गया। जिसके क्रम में सी.आई.यू. प्रभारी विजय सिंह व एसआई कैलाश चन्द्र सेमवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया । मंगलवार को इस मामले में संलिप्त अभियुक्त वीरेन्द्र शाह पुत्र स्व0 सिकन्दर शाह निवासी- ग्राम बावनगंज वार्ड नं0- 09, थाना- कोहरा, जिला- कटारिया (बिहार) हाल निवासी- निकट शमशान घाट चन्द्रभागा पुल ऋषिकेश व अभियुक्त खन्तर कुमार मण्डल पुत्र जग्गू मण्डल निवासी- ग्राम महेशपुर वार्ड नं0- 05 थाना मनिहारी, जिला कटियार (बिहार) हाल निवासी- निकट शमशान घाट चन्द्रभागा पुल ऋषिकेश को रासायनिक द्रव्य की बोतलो व अन्य उपकरणो के साथ दंगलेश्वर मन्दिर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि हम फेरी लगाकर सोना चांदी व पीतल के बर्तनों को चमकाते है और चमकाने में तेजाब का प्रयोग करते है तेजाब से गहनो का कुछ सोना उतर जाता है जिसे छानकर हम सुनार की दुकान में बेचकर मुनाफा कमाते है। अभियुक्तगणों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।