पौड़ी : होली के त्यौहार के दृष्टिगत जनपद में लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे ने 29 मार्च 2021 को सांय 05:00 बजे तक जनपद की समस्त विदेशी मदिरा की दुकान / गोदाम / बार / सैन्य कैन्टीनों / बाॅटलिंग प्लांट को मदिरा की बिक्री/ परिवहन एवं उपभोग हेतु पूर्ण रूप से बन्द किये जाने के आदेश जारी किये हैं। उन्होंने जनपद के समस्त उपजिलाधिकारी तथा आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र पौड़ी/कोटद्वार/ थलीसैंण एवं यमकेश्वर को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित समस्त एफ.एल. 5डी (विदेशी मदिरा की दुकान)/एफ.एल.-2/2बी/2ए(गोदाम)/एफ.एल.-9/9ए/2ए (सैन्य कैन्टीन)/ एफ.एल.-6/7(बार)/बाॅटलिंग प्लांट को 29 मार्च 2021 को होली के अवसर पर सांय 05:00 बजे तक पूर्णरूप से बन्द रखना सुनिश्चित करेंगे।