posted on : नवम्बर 22, 2021 4:06 अपराह्न
श्रीनगर : 09 अक्टूबर 2021 को वादी अजयपाल सिंह सजवाण पुत्र स्व. भाग सिंह सजवाण, निवासी-लेन नम्बर-02 नर्सरी रोड़, श्रीनगर, जनपद पौड़ी गढवाल द्वारा कोतवाली श्रीनगर पर भानुप्रसाद नि. मयाली, रुद्रप्रयाग द्वारा रु. 1,00,000/- लोन दिलवाने के एवज में वादी उक्त की मकान की रजिस्ट्री गिरवी रखकर 50 हजार रूपये जमा करने पर भी अभियुक्तगण द्वारा मकान की रजिस्ट्री वापस ना कर अन्यत्र कही चले जाने के सम्बन्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली श्रीनगर पर मु.अ.सं. -85/21, धारा-406/420 भादवि0 बनाम भानुप्रसाद भट्ट व मुखराम पंजीकृत कर उक्त अभियोग की विवेचना वरिष्ठ उपनिरीक्षक रणवीर चन्द रमोला के सुपुर्द की गयी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद पौड़ी गढ़वाल कु. पी. रेणुका देवी द्वारा आमजमानस के साथ हो रही धोखाधड़ी की घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुये अभियोग का सफल निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मनीषा जोशी के निर्देशन, पुलिस उपाधीक्षक श्रीनगर श्यामदत्त नोटियाल के पर्यवेक्षण, प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर हरिओम राज चौहान, वरिष्ठ उपनिरीक्षक रणवीर चन्द रमोला के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गयी। गठित पुलिस टीम द्वारा सुरागरसी पतारसी लगाकर अभियुक्त भानुप्रसाद भट्ट निवासी-मयाली, जनपद-रूद्रप्रयाग को 21 नवम्बर 2021 को गिरफ्तार कर अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। विवेचक द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही में पाया गया कि अभियुक्त की वर्ष- 2008-09 मे अपर बाजार श्रीनगर मे भट्ट ट्रैडिंग कम्पनी के नाम पर लेज /पेप्सी की एजेन्सी थी। जिसके द्वारा रु0 18,00,000/- का व्यवसायिक लोन जिला सहकारी बैंक श्रीनगर से लिया गया था। इस लोन को लेने के लिये अभियुक्त द्वारा वादी उपरोक्त अजयपाल सिंह सजवाण की नर्सरी रोड श्रीनगर की भूमि गिरवी रखी गयी थी। वादी को रु. 1,00,000/- ऋण की आवश्यकता थी। अभियुक्त द्वारा वादी को विश्वास मे लेकर धोखे से गिरवी रखी भूमि व बिना ऋण चुकाये वर्ष-2009 मे भी इसी बैंक से रु0 15,00,000/- का होम लोन भी अपर बाजार की जमीन से लिया गया एवं उक्त ऋण को चुकाये बिना वंहा पर स्थित दुकानो को बिक्री कर फरार हो गया। बैंक द्वारा वादी की जमीन को कुर्की करने के नोटिस दिये जा रहे थे। अभियुक्त फरार होकर अपना नाम पता छिपाकर नौगांव बडकोट में खाने का होटल चला रहा था। इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा उत्तरांचल ग्रामीण बैंक खांकरा रूद्रप्रयाग से रु0 15,00,000/- व उत्तरांचल ग्रामीण बैंक श्रीनगर से रु0 10,00,000/- का लोन लिया गया है। अन्य अभियुक्त तत्कालीन बैंक मैनेजर मुखराम की भूमिका की जानकारी कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
पंजीकृत अभियोग
- मु0अ0सं0 85/21 धारा 504/506 भादवि0 बनाम मुखराम आदि
अभियुक्त का नाम पता
- भानु प्रसाद भट्ट पुत्र स्व0 श्री राधाकृष्ण भट्ट निवासी मयाली रूद्रप्रयाग
पुलिस टीम
- व0उ0नि0 रणवीर चन्द रमोला
- कानि0 325 नापु सन्दीप कुमार