पौड़ी : उ.प्र.(उत्तराखण्ड) गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा-3 के तहत अपर जिला मजिस्ट्रेट गढ़वाल डॉ. एस.के. बरनवाल द्वारा 02 वादों की सुनवाई कर अभियुक्तों को आदेश की तिथि से 06 के लिए जिला बदर किया गया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गढ़वाल व प्रभारी निरीक्षक थाना श्रीनगर की आख्यानुसार अपर जिला मजिस्ट्रेट गढ़वाल द्वारा वाद संख्या 10/2017 राज्य बनाम दलबीर सिंह पुत्र धाम सिंह पंवारी निवासी ग्राम बनचूरी पत्रालय पीपली थाना घनसारी जनपद टिहरी हाल निवासी ढाबा कोटेश्वर कालोनी श्रीकोट श्रीनगर गढ़वाल को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(क) के तहत आदेश की तिथि से 06 माह हेतु जिला बदर किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध 05 मुकदमे आबकारी अधिनियम में भी पंजीकृत होने के कारण अभियुक्त को ए.सी.जे.एम. न्यायालय श्रीनगर द्वारा रूपये 5-5 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
वहीं वाद संख्या 08/2018 राज्य बनाम अनिल सिंह गुंसाई पुत्र सुरेन्द्र सिंह गुंसाई निवासी शक्तिचैड़ थाना कोटद्वार गढ़वाल को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(क) के तहत आदेश की तिथि से 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध 03 मुकदमे आबकारी अधिनियम के पंजीकृत हैं, जो कि ए.सी.जे.एम. न्यायालय कोटद्वार में विचाराधीन हैं।