posted on : जुलाई 19, 2021 7:11 अपराह्न
देहरादून : उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर प्रदेश में लगाये गये कोविड कर्फ्यू को 27 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इसको लेकर मुख्य सचिव ने एसओपी जारी कर दी हैं. उत्तराखंड में अब 27 जुलाई सबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा. कोरोना कर्फ्यू को एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। दुकानों के खोलने का समय 8 से 7 बजे के बजाय अब 8 से रात नौ बजे तक बाजार खुलेगा। राज्य के लोग राज्य के भीतर किसी भी तरह की कोरोना रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। हवाई मार्ग से आने वाले ऐसे लोगों के लिए कोरोना रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि राज्य के भीतर को भी नेगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया है। यानी मैदान से पहाड़ जाने पर कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट की जो अनिवार्यता थी, उसे अब समाप्त कर दिया गया है। राज्य के भीतर कोई कहीं भी जा सकता है। हवाई सेवा कर प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के बाद किसी तरह की रोक टोक नहीं रहेगी। 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ वाटर पार्क और मल्टीप्लेक्स खोलने को अनुमति दी गयी है।
जाने नियम व शर्ते
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