posted on : अक्टूबर 1, 2021 7:36 अपराह्न
पौड़ी । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा डाक विभाग के समन्वय से डाक कर्मियों के गांव-गांव हर जनमानस तक पहुँच के कारण उनके माध्यम से प्रत्येक आम नागरिक को विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है। जिसके अनुक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का आवेदन पत्र, निःशुल्क विधिक सहायता सम्बन्धित सूचना पत्रक व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का पूर्व से डाक टिकट लगा पता छपा हुआ लिफाफा जनपद के प्रत्येक डाक घर में रखा जायेगा। इस सम्बन्ध में जनपद के प्रत्येक डाक घर के बाहर डिस्पले बोर्ड भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लगाया जायेगा। जिस किसी भी व्यक्ति को विधिक सहायता की आवश्यकता होगी वह सम्बन्धित डाक घर या डाककर्मी के माध्यम से वहाँ रखे निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के आवेदन पत्र को स्वयं भर कर अथवा सम्बन्धित डाक विभाग के कर्मचारी से भरवाकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भीजवा सकता है। डाक कर्मियों को प्रदान किये गये राजकीय फोन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा का एप डाउनलोड करवाया जा रहा है। उस एप के माध्यम से भी निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के आवेदन के साथ प्रतिकर प्राप्त करने का आवेदन किया जा सकता है।
इस सम्बन्ध में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संदीप कुमार तिवारी के द्वारा ऑनलाईन माध्यम से डाक विभाग के निरीक्षकों (एसओ) व प्रवेक्षकों (मेल ओवरसियर) को प्रशिक्षित किया गया तथा उन्हें अन्य डाक कर्मियों को प्रशिक्षित करने हेतु निर्देशित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के डाटा इंट्री ऑपरेटर सूरज कुमार के द्वारा विधिक सेवा एप की जानकारी दी गयी तथा उसे इंस्टाल करना सिखाया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा बताया गया कि अब जनपद का हर आम व्यक्ति डाक कर्मियों के माध्यम से ऑनलाईन या ऑफलाईन तरिके से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है तथा किसी अपराध से पीड़ित होने पर प्रतिकर प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र भी भेज सकता है। जिससे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी विधिक सेवा का अधिकार प्राप्त होगा और इससे सामाजिक न्याय की संरचना मजबूत होगी।