posted on : जून 23, 2022 4:11 अपराह्न
पौड़ी : धार्मिक स्थलों में नियम विरूद्ध प्रयोग किये जा रहे लाउडस्पीकर/ ध्वनि यन्त्र जिनसे ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, को हटाये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा निर्देश पारित किये गये हैं । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद पौड़ी यशवन्त सिंह चौहान द्वारा शासन के शासनादेश संख्या-X-19-15(119)/2018 दिनांक 11.02.2019 के आदेशानुसार जनपद के समस्त थानों को अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत ऐसे धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 01 जून 2022 से जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों में वर्तमान तक लाउडस्पीकर/ ध्वनि यंत्र लगाने वाले 49 व्यक्तियों को नोटिस दिया गया। साथ-साथ नोटिस के उपरान्त भी अनुज्ञा प्राप्त न करने के कारण धार्मिक स्थलों से अबतक कुल 32 लाउडस्पीकर/ध्वनि यंत्र उतरवाये गये। दिनांक 22 जून 2022 को कोतवाली कोटद्वार पुलिस द्वारा नियम विरूद्ध प्रयोग किये जा रहे 02 लाउडस्पीकर/ ध्वनि यन्त्रों को उतरवाने की कार्यवाही की गयी। जनपद पुलिस द्वारा लाउडस्पीकर/ ध्वनि यंत्र हटाये जाने का अभियान लगातार जारी है।