posted on : अप्रैल 22, 2022 3:24 अपराह्न
श्रीनगर : नकली सामान की बिक्री करने पर 04 दुकानदारों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत। 21 अप्रैल 2022 को वादी विपिन नागर पुत्र जगत नागर, निवासी ई 32 एल जी एफ, लाजपत नगर, नई दिल्ली एवं प्रभात कुमार गुप्त पुत्र एन0के0 गुप्त, निवासी e 4/33 गली no 2, आचार्य निकेतन, मयूर विहार फेस-1 नईं दिल्ली ने कोतवाली श्रीनगर में प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करायी कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मार्ग श्रीनगर में Hindustan Unilever limited company के Lakme एवं Elle 18 के नकली प्रोडक्ट सामान की बिक्री की जा रही है। प्रथम सूचना रिर्पोट के आधार पर कोतवाली श्रीनगर में मु0अ0स0 26/2022 धारा 63 कॉपी राइट एक्ट 1957 बनाम परवेज, 2- मु0अ0स0 27/2022 धारा 63 कॉपी राइट एक्ट 1957 बनाम अब्दुल हन्नान, 3-मु0अ0स0 28/2022 धारा 63 कॉपी राइट एक्ट 1957 बनाम फरमान, 4- मु0अ0स0 29/2022 धारा 63 कॉपी राइट एक्ट 1957 बनाम सते सिंह पंजीकृत किया गया। उपरोक्त सभी दुकानदारों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।
पंजीकृत अभियोग
- मु0अ0स0 26/2022 धारा 63 कॉपी राइट एक्ट 1957 बनाम परवेज अंसारी पुत्र शरीफ अहमद, निवासी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मार्ग, श्रीनगर जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- मु0अ0स0 27/2022 धारा 63 कॉपी राइट एक्ट 1957 बनाम अब्दुल हन्नान पुत्र मोहम्मद वकील निवासी कंसमर्दनी मार्ग श्रीनगर हाल दुकान वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मार्ग श्रीनगर जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- मु0अ0स0 28/2022 धारा 63 कॉपी राइट एक्ट 1957 बनाम फरमान पुत्र मोहम्मद हनीफ निवासी मस्जिद वाली गली हाल दुकान वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मार्ग श्रीनगर जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- मु0अ0स0 29/2022 धारा 63 कॉपी राइट एक्ट 1957 बनाम सते सिंह पुत्र उमेद सिंह निवासी बुघानी रोड़ श्रीनगर हाल दुकान वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मार्ग श्रीनगर जनपद पौड़ी गढ़वाल।
अपील
- जनपद पुलिस का सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि कॉपीराइट उत्पादों का प्रयोग न करें।
पुलिस टीम
- प्रभारी निरीक्षक हरिओम राज चौहान
- व0उ0नि0 संतोष पेथवाल
- आरक्षी 157 ना0पु0 अनुज कुमार
- आरक्षी 357 ना0पु0 राजेन्द्र सिंह
- आरक्षी 361 ना0पु0 गौरव कुमार