posted on : अप्रैल 21, 2022 6:20 अपराह्न
कोटद्वार। काशीरामपुर तल्ला वार्ड न 6 के पार्षद सूरज प्रसाद कांती ने वृद्धावस्था पेंशन के शासनादेश में परिवर्तन की मांग की है । इस संबंध में उन्होंने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें 9 दिसंबर 2021 के समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी शासनादेश के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि पेंशन के लिए पात्र व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष होनी चाहिए साथ ही यह भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आवेदक का पुत्र या पौत्र 20 वर्ष से अधिक उम्र का नहीं होना चाहिए हालांकि बीपीएल कार्ड धारक को इससे छूट दी गई है। कहा कि इस स्थिति में किसी भी वृद्ध व्यक्ति को पेंशन मिलना संभव ही नहीं है। प्रदेश सरकार एक ओर तो वृद्ध दंपत्ति को वृद्धावस्था पेंशन देने की बात कह रही है। वहीं दूसरी ओर इस तरह का शासनादेश जारी कर आम लोगों की उम्मीद ही खत्म कर रही है। चेतावनी दी कि शीघ्र ही इस शासनादेश में बदलाव नहीं किया गया तो वे जन सहयोग से आंदोलन करने पर बाध्य होंगे।