posted on : नवम्बर 23, 2021 3:19 अपराह्न
चमोली : कोविड 19 संक्रमण से मृत्यु होने की दशा में मृतक के विधिक वारिसजनों को आपदा मोचन निधि की संसोधन मदों एंव सहायता के मापदण्डों के अर्न्तगत 50 हजार की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने हेतु जिला स्तर पर अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी, को सदस्य सचिव और प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, नगर पालिका गोपेश्वर के अधिशासी अधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को सदस्य नामित किया गया है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने समिति को भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन के अनुसार प्राप्त आवेदनों की गहनता से जांच/परीक्षण कर संस्तुति के साथ आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है।