posted on : मई 24, 2022 6:54 अपराह्न
देहरादून : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद चम्पावत की 55- चम्पावत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप निर्वाचन-2022 को दृष्टिगत रखते हुए Exit Poll संबन्धी अधिसूचना संख्या-576 / EXIT / 2022 / SDR-Vol.II दिनांक 23 मई 2022 में निर्देशित किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2)(बी) के उपबंधों के अनुसार दिनांक 31 मई 2022 (मंगलवार) को पूर्वान्ह 07:00 बजे और अपरान्ह 06:30 बजे तक के बीच अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान उपर्युक्त उप निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से अवधि उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।
इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1) (ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों के सम्बद्ध मतदान क्षेत्रों मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध होगा।