पौड़ी : उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में 12 दिसम्बर, 2020 को जनपद के समस्त न्यायालयों (मुख्यालय पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर तथा लैंसडोन) में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लम्बित फौजदारी शमनीय (ऐसे फौजदारी वाद जिनमें कानून समझौता सम्भव हों) वाद, 138 एन.आई.एक्ट (चैक बाउंस) के वाद, वैवाहिक वाद, श्रम विवादों से संबंधित सभी मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, धन वसूली वाद, अन्य दीवानी वाद (किराया व्यादेश, विर्निदिष्ट अनुपालन वाद सुखाधिकार वाद आदि), सेवा संबंधी मामले (वेतन, भत्तों एवं सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित), राजस्व वाद जो जिला न्यायालयों में लम्बित हो, भूमि अधिग्रहण से संबंधि तमामले, बिजली-पानी बिल संबंधी विवाद(अशमनीय को छोड़कर) निपटाये जा सकते हैं। इसके साथ ही न्यायालयों में अब तक न पहुंचे प्रकृति प्रकरणों, विवादों को भी राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन के माध्यम से निपटाया जा सकता है, जिनमें चैक बांउस के प्रकरण, बैंक वसूली संबंधी प्रकरण, श्रम संबंधी विवाद, बिजली-पानी बिल संबंधी विवाद (अशमनीय को छोड़कर), भरण-पोषण वाद, अन्य (शमनीय फौजदारी, वैवाहिक व दीवानी विवाद) शामिल हैं।
सिविल जज(सी.डि.)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल इन्दु शर्मा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिनका उपरोक्त प्रकार का मामला लम्बित है अथवा न्यायालय में पहुंचने वाला है, को जनपद न्यायालय परिसर में स्थिति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल के कार्यालय में या संबंधित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर 12 दिसम्बर, 2020 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करा सकते हैं।
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