पौड़ी : कोविड-19 के कारण उत्तराखण्ड राज्य में वापस आये प्रवासियों, कुशल, अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगारों आदि को अभिप्रेरित कर स्वयं के उद्यम/ व्यवसाय की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लागू की गयी है।
महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, कोटद्वार मृत्युंजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि योजनान्तर्गत विनिर्माणक क्षेत्र के लिए अधिकतम रूपये 25.00 लाख तथा सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम रूपये 10.00 लाख तक के प्रोजेक्ट हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण सहबद्ध अनुदान देय है। योजनान्तर्गत प्रोजेक्ट मूल्य का 20 प्रतिशत अनुदान देय है तथा प्रोजेक्ट मूल्य का 10 प्रतिशत (सामान्य वर्ग) एवं 05 प्रतिशत (विशिष्ट वर्ग) द्वारा स्वयं का अंशदान दिया जाना है। योजना की अधिक जानकारी एवं ऑनलाईन आवेदन हेतु वेबसाईट www.msy.uk.gov.in पर लॉग इन किया जा सकता है। योजनान्तर्गत लाभार्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाना है।
वर्तमान में नव स्वरोजगार उद्यामों की स्थापना के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भी लागू है, जिसके अन्तर्गत रूपये 25 लाख तक विनिर्माण उद्यम हेतु एवं रूपये 10 लाख तक सेवा उद्यम हेतु ऋण सहबद्ध उपादान देय है। योजनान्तर्गत शहरी क्षेत्र हेतु प्रोजेक्ट मूल्य का 25 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रोजेक्ट मूल्य का 35 प्रतिशत उपादान देय है। योजनान्तर्गत 05 प्रतिशत स्वयं का अंशदान देय है। योजनान्तर्गत आवेदन हेतु वेबसाइट www.kviconline.gov.in के pmegp-E portal पर लॉग इन किया जा सकता है।
बताया कि वर्तमान में आवेदन प्रक्रिया गतिमान है, अतः इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित वेबसाइट पर स्वयं अथवा जिला उद्योग केन्द्र कोटद्वार में सम्पर्क कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला उद्योग केन्द्र द्वारा इस कार्य के लिए कोई एजेन्ट नियुक्त नहीं किया गया है। यह आवेदन पूर्णतया निःशुल्क है। कहा कि अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग केन्द्र के फोन नं. 01382-222266 ई.मेल आईडी [email protected] पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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