पौड़ी : जिलाधिकारी गढ़वाल धीराज सिंह गर्ब्याल ने सचिव पंचायतीराज विभाग उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना/विज्ञप्ति/संशोधन आदेश के अनुपालन में ग्राम पंचायत मरोड़ा को विकास खण्ड खिर्सू से हटाकर विकास खण्ड पाबौ में पूर्ववत् सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
ग्राम पंचायत मरोड़ा को विकास खण्ड खिर्सू से हटाकर विकास खण्ड पाबौ में पुनः सम्मिलित किये जाने के संबंध में ग्राम वासियों द्वारा अपना पक्ष रखते हुए तथ्य दिये गये कि ग्राम सभा मरोड़ा विकास खण्ड पाबौ से मात्र 9 किमी. दूर है, जबकि नये परिसीमन में ग्राम सभा मरोडा की विकास खण्ड खिर्सू से दूरी 16 किमी. है तथा सम्पूर्ण रास्ता जंगलों से आच्छादित है, जिससे जंगली जानवरों का भय हमेशा बना रहता है। वहीं न्याय पंचायत पोखरी की दूरी 26 किमी. है, जिसमें मार्ग जंगल से होने के कारण ग्रामवासियों को वहां पर आने-जाने में कठिनाईयां होती हैं तथा विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। ग्राम सभा मरोडा को खिर्सू में सम्मिलित किये जाने से ग्राम सभा में न तो कोई मनरेगा का कार्य हो पा रहा है और न ही किसी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। समस्त ग्रामवासियों के खाते पाबौ में स्थित बैंक में खोले गये है, जिससे बैंक संबंधित कठिनाईयां उत्पन्न हो रही है।
वहीं वर्तमान में कानूनगो एवं पटवारी चौकी भी पाबौ में स्थित है तथा यह समस्या उत्पन्न हो रही है कि यदि गांव के किसी व्यक्ति को आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्र बनाने हैं तो उनका प्रमाणीकरण पाबौ के अन्तर्गत कानूनगो एवं तहसील से करने के बाद संबंधित प्रमाण पत्र 16 किमी. दूर जाकर विकास खण्ड खिर्सू से प्राप्त करना होता है जो अव्यावहारिक है।
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